Singrauli News : तीर चलाकर लड़की को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी को हुई उम्रकैद

Singrauli News :  अपर सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त राम अनुज बैगा निवासी ग्राम हरहवा करकोटा टोला वैढ़न को भादंसं की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास सहित 3 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का दंडादेश पारित किया है।

 न्यायालय ने अभियुक्त को फरियादी से मारपीट करने पर भी भादंसं की धारा 323 के तहत 3 माह के सश्रम कारावास सहित 500 रूपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। बताते चलें कि हरहवा ग्राम के करकोटा टोला में धनुष से तीर चलाकर आरोपी ने भाई की लड़की संजू की हत्या की वारदात को गत वर्ष मार्च माह में अंजाम दिया था। न्यायालय ने मामले से जुड़े समस्त तथ्यात्मक साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शियों एवं घायल फरियादी के कथन आधार पर आरोपी राम अनुज बैगा को दोषी करार देते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से कोतवाली थाना वैन के तत्कालीन टीआई सह पुलिस विवेचक अरूण पांडेय ने मामले में तत्परता से कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

घर के किवाड़ ले जाने का था विवाद

अभियोजन अधिकारी आनन्द कमलापुरी ने उक्त मामले में बताया कि फरियादी राम इश्वर बैगा का बड़ा भाई आरोपी है। घटना 27 मार्च की शाम को हुई थी। फरियादी ने पुलिस थाने में उपस्थित होकर घटना बताकर आरोपी के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उल्लेखित किया गया था कि उस दिन शाम के समय जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि आपके बड़े भाई राम अनुज आये थे और किवाड़ निकालकर अपने साथ ले गये हैं। इस पर फरियादी अपनी पत्नी एवं लड़की संजू बैगा को साथ लेकर बड़े भाई के घर गया था उसने पूछा कि घर के किवाड़ क्यों लाये हो, वापस कर दो इस पर आरोपी उससे लिपट कर मारपीट करने लगा। पत्नी और लड़की बीच-बचाव करने लगे।

लड़की के सिर में धंस गया था तीर

इस बीच आरोपी घर से तीर-धनुष निकाल लागा और बोला कि तुम लोगों को नहीं छोडूंगा राम अनुज ने हम लोगों की तरफ करके धनुष से तीर चला दिया। तीर सीधे लड़की संजू बैगा के सिर में जा घुसा और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। चंद मिनट में ही वह शांत पड़ गई। इस बीच आरोपी वहां से भाग गया। हमने एंबुलेंस बुलवाई और घायल संजू को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सक ने जांच-पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में की। आरोपी राम अनुज बैगा को गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायायल में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएम शाह ने पक्ष रखा था।

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