Singrauli News : न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी सिंगरौली का बड़ा फैसला! सरपंच के चुनाव को निरस्त कर किया शून्य घोषित

Singrauli News : जनपद पंचायत क्षेत्र बैढ़न के ग्राम पंचायत ढेकी के निर्वाचित सरपंच शिखा सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी सिंगरौली से बड़ा झटका लगा है। मतदाता सूची में दो स्थानों पर नाम होना भारी पड़ गया। उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली ने सरपंच के चुनाव को निरस्त कर शून्य घोषित कर दिया। वही निकटतम प्रतिद्वंदी सुंद्रिक गिरिजा पाण्डेय को सरपंच घोषित किये जाने का आदेश सुनाया है। याचिका कर्ता सुंद्रिका पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे ने पैरवी किया था।

जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत क्षेत्र बैढ़न के ग्राम पंचायत ढेकी के पंचायत चुनाव के निकटतम प्रतिद्वंदी सुंद्रिका गिरिजा प्रसाद पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार द्विवेदी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं विहीत प्राधिकारी पंचायत सिंगरौली के यहां याचिका दायर करते हुये पंचायत चुनाव में धांधली किये जाने का आरोप लगाया था। साथ ही निर्वाचित सरपंच शिखा सिंह का नाम सीधी जिले के मतदाता सूची में नाम होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया था।

उक्त याचिका की सुनवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के सृजन वर्मा आईएस ने किया। इस दौरान पाया कि गैरयाची क्र. 1 शिखा सिंह मूलत ग्राम पंचायत कोस्टा कोठार जिला सीधी की निवासी है। उसकी शादी नवम्बर 2022 में हिंदू रीति रिवाज से ग्राम ढेकी निवासी जिला सिंगरौली सौरव सिंह से हुई थी। जिसका शपथ प्रस्तुत कर शिखा सिंह ने स्वयं अपने जवाब में बताया है । जबकि पंचायत चुनाव जून 2022 में हुआ था।

 शादी के पहले ही वह सौरभ सिंह की पत्नी गलत ढंग से उसके ससुर शिव कुमार सिंह द्वारा अपने सचिव पद का दुरुपयोग कर नाम जुड़ा लिया था। इसी वजह से उसका नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र ढेकी की जिला सिंगरौली की मतदाता सूची में जोड़ा गया था। जिससे वह चुनाव प्रक्रिया में गलत ढंग से भाग लेकर निर्वाचित हुई थी। न्यायालय द्वारा पेटीशनर के पिटीशन पर उक्त बात का संज्ञान लेते हुए उसका चुनाव निरस्त और शून्य घोषित कर दिया है और द्वितीय वरीयता प्राप्त उम्मीदवार सुंद्रिका गिरिजा पाण्डेय को ग्राम पंचायत ढेकी ज्यादा मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश पारित कर निर्वाचित घोषित किया गया है।

खाता संचालन के आहरण पर रोक

उपखण्ड अधिकारी ने बीते दिन कल 11 नवम्बर को अपने आदेश में यह भी पारित किया है कि शिखा सिंह के सरपंच पद के दायित्व को शून्य कर खाता संचालन आहरण वितरण एवं समस्त प्रकार के खाता गैरयाची क्रमांक 1 एवं पंचायत सचिव का बैंक खाता बंद किए जाये। क्योंकि शिखा सिंह के चलते ग्राम पंचायत ढेकी का चुनाव दूषित और शून्य हुआ और बहुसंख्या प्राप्त उम्मीदवार की पात्रता सिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि रिटर्न ऑफिसर निर्वाचन सिंगरौली एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैढ़न अभ्यर्थी का खाता संचालन एवं प्रमाण पत्र देने की घोषणा करें।

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