Singrauli News : पिछले वर्ष नवंबर माह के दौरान जिले में वायु प्रदूषण की अत्यंत खराब स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने संपूर्ण नगर पालिक निगम सिंगरौली क्षेत्र में समस्त प्रकार के पटाखों के विक्रय, भंडारण एवं प्रस्फोटन को प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगा। यह निर्णय मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देश के पालन में लिया है। ज्ञात हो कि मप्र शासन के गृह अनुभाग विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के जारी आदेश एवं माननीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल के आदेश के पालन में यह प्रतिबंध लगाया गया है।
उपरोक्त निर्देशों के क्रम में मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड भोपाल ने निर्देश दिये हैं कि दीपावली पर्व के समय रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ उन्हीं शहरों में किया जा सकता है, जहां विगत वर्ष को माह नवंबर की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम अथवा उससे कम श्रेणी का है। विगत वर्ष के माह नवंबर को दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक कम वाले सभी शहरों में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा।