Singrauli News : हत्याभियुक्त को हुई आजीवन कारावास! 44 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Singrauli News :  जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र तिवारी के न्यायालय ने साक्षियों के कथन एवं चिकित्सकीय रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यगत आधार पर हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित भारी भरकम अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश पारित किया है। अनुभवी न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय ने हत्या अभियुक्त गोपी यादव निवासी 4-बी 58 एनसीएल कॉलोनी थाना मोरवा को भादसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सहित 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अभियुक्त को भादसं की धारा 327 के तहत भी 7 वर्ष सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किये जाने की सजा तय की है। इसी तरह न्यायालय ने अभियुक्त को भादस की धारा 506 भाग दो के अधीन भी 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4-4 हजार रू. अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं भादसं की धारा 323 के तहत भी 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने आदेशित किया है कि अभियुक्त को दी गई उपरोक्त कारावास की मूल सजायें साथ-साथ भुगताई जाय। न्यायालय ने फैसले में यह भी उल्लेखित किया है कि मृतक रवि कुमार सहीस के माता-पिता, जिन्हें उक्त अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति पहुंची है, उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता भी है, को प्रतिकर की समुचित राशि प्रदान करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को धारा 357 क अंतर्गत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सिफारिश की जाती है। न्यायालय ने निर्णय की एक प्रति उन्हें प्रेषित की है। तत्कालीन टीआई मोरवा सह पुलिस विवेचक मनीष त्रिपाठी ने विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर मयचालान कोर्ट में पेश किया था। मोरवा थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 581/2020 अंतर्गत धारा 294, 506 भाग दो 323, 327 व 302 के मामले में दंडादेश पर एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने जानकारी दी।

आरोपी ने लोहे की रॉड से किया था हमला

अभियोजन के अनुसार 9 दिसंबर 2020 को फरियादी राम सजीवन सहीस ने थाना मोरवा आकर घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते हुये आरोपी गोपी यादव के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उक्त दिनांक को 11 बजे दिन मेरा लड़का रवि कुमार सहीस किसी काम से बूढ़ी माई मंदिर की तरफ गया था। हरामी चौराहे के पास मोहल्ले का रहने वाला गोपी यादव उससे मिला और रवि से शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे। रवि ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस पर गोपी यादव ने लोहे की रॉड से रवि कुमार सहीस के सिर, सीना व शरीर के अन्य हिस्से पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और वह सड़क किनारे गिर गया। आरोपी ने गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रोहन कुमार ने आकर घटना की जानकारी दी। जिस पर हम लोग भागते हुए वहां पहुंचे। रवि की हालत देख उसे उठाकर एंबुलेस बुलाकर शासकीय अस्पताल मोरवा ले गये, जहां से चिकित्सक द्वारा उसे जिला अस्पताल वैढ़न भेज दिया। वहां रवि की हालत गंभीर देख चिकित्सक के कहपे वा एनएससी जयंत में भतीं कराया। जहां 10 दिसंबर की रात इलाज के दौरान रवि कुमार सहीस ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने सूचना पर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराने के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया था।

अभियुक्त से जब्त की गई थी लोहे की रॉड

मर्ग जांच के दौरान मोरवा थाना पुलिस ने आरोपी गोपी यादव पिता जीवन यादव उम्र 26 वर्ष निवासी मोरवा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपी के बताए अनुसार उससे लोहे की रॉड जब्त की थी। फिर अपराध प्रकरण दर्ज कर मयचालान आरोपी को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएम शाह ने हत्या के इस प्रकरण में पक्ष रखा।

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