Singrauli News : पाक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ के एक चर्चित मामले में अभियुक्त को साक्षी के कथन व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त रोहित कुमार बसोर निवासी ग्राम गड़हरा थाना वैढ़न को पाक्सो एक्ट की धारा 9 (एल)/10 के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास संहित 1 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को अन्य अपराधिक पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 के अधीन भी 3 वर्ष के कठोर कारावास सहित 1 हजार रूपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। न्यायालय ने अभियुक्त को भादंसं की धारा 354, 454 के तहत भी 1-1 बर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाक्सो विशेष न्यायालय
वैढ़न ने महिला थाना वैढ़न के अपराध क्रमांक 74/2024 के मामले में सुनवाई ट्रैक एंड टाइमिंग पद्धति से करते हुए महज 3 माह में निराकृत कर शीघ्र न्याय की धारणा को साकार किया है। अभियुक्त को कठोर कारावासीय सहित अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से मामले में विशेष अपर लोक अभियोजन अधिकारी आनंद कमलापुरी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय से आरोपी कठोर सजा दिये जाने की मांग की।
घर में अकेली देख की थी छेड़छाड़
पीड़ित किशोरी ने परिजनों संग गत 1 मई को महिला थाना वैढ़न थाना में आरोपी के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया कि घटना दिनांक 30 अप्रैल 2024 को माता-पिता वैढ़न अस्पताल गये थे। घर में वह अकेली थी। दोपहर लगभग 1 बजे आरोपी रोहित कुमार बसोर घर में घुस आया, उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी की नीयत भांप कर पीड़िता ने किसी तरह हाथ छुड़ाकर पड़ोसी के घर जाकर अपनी असमत बचाई थी। महिला थाना ने पीड़िता के कथन दर्ज करने के पश्चात विवेचना उपरांत मामला दर्ज कर आरोपी रोहित कुमार बसोर पिता गुलाब निवासी गड़हरा बैढ़न को गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय समक्ष पेश किया था।