Singrauli News : जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक के न्यायालय ने बलवा व हत्या के नौ साल पुराने चर्चित मामले में दोषी पिता- -पुत्र सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने माड़ा थाना क्षेत्र के इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों व आहत के कथन सहित अन्य तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने अभियुक्तों लक्ष्मी प्रसाद वैश्य, भगवानदास वैश्य, मोतीलाल वैश्य, रामदयाल वैश्य, गोरेलाल वैश्य तथा प्रभाकर वैश्य निवासी ग्राम बड़गड़ थाना माड़ा को भादसे की धारा 302/149 के अधीन आजीवन कारावास सहित प्रत्येक पर 6-6 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का दंडादेश पारित किया है।
न्यायालय ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 145 के तहत भी 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 2-2 हजार रूपये अर्थदंड की सजा मुकरर की है। न्यायालय ने इसी तरह आहत के परिप्रेक्ष्य में भी भादसे की धारा 323/149 के अंतर्गत अभियुक्तों को 1-1 वर्ष (2 शीर्ष) के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आदेशित किया है कि अभियुक्तों को दी गई समस्त कारावाभी सजा साथ-साथ भुगताई जाये। न्यायालय ने फैसले में यह भी उल्लेखित किया है कि अर्थदंड अदा होने व अपील अवधि पश्चात फरियादी व मृतक के माता-पिता रामबहोर यादव, राजकुमारी को 25-25 हजार रूपये बतौर प्रतिकर प्रदाय की जाये।
भूमि व पेड़ पर कब्जा करना था आरोपियों का उद्देश्य
घटना दिनांक 5 मई 2015 की सुबह माड़ा थाना क्षेत्र के बड़गड़ ग्राम में फरियादी रामबहोर यादव की भूमि और पेड़ पर कब्जा करने के उद्देश्य से आरोपियों ने सुनियोजित अवैध जमाव के साथ बलवा कारित कर हिंसा का प्रदर्शन किया। जिसके अग्रसरण में फरियादी रामबहोर यादव को बचाने आई उनकी पत्नी राजकुमारी को मारपीट कर घायल कर दिया था। बीच-बचाव करने के लिए आये उनके पुत्र देव प्रताप यादव की आरोपियों ने टांगी से हमला कर हत्या कर दी थी।
छिवला की पेड़ की लकड़ी कटाई से हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार फरियादी रामबहोर यादव ने 5 मई 2015 को माड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनकी जमीन पर लगे छिवला के पेड़ की लकड़ी आरोपी लक्ष्मी वैश्य वगैरह काट रहे थे। जिसका विरोध करने पर सभी आरोपियों ने मेरे साथ मारपीट की। बीच-बचाव को आई पत्नी से भी मारपीट की थी। इसी बीच पुत्र देव प्रताप वहां आकर बीच-बचाव करने लगा, जिस पर टांगी व लाठी लिये आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। टांगी से देव प्रताप के सिर पर कई वार होने से वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गये। घटना में देव प्रताप की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया एवं आरोपियों के विरूद्ध बलवा हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर मवचालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
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